९ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़, ६ दिन बाद दिनांक 16/09/2020 FIR दर्ज हुई।
मामला ललितपुर जिले के धवा गाँव का हैं जो की मड़ावरा थाने के अंतर्गत आता हैं। dekhe video https://youtu.be/qWYzbN3qY5U
मामला ललितपुर जिले के धवा गाँव का हैं जो की मड़ावरा थाने के अंतर्गत आता हैं। जहाँ पर दिनांक 10 सितम्बर 2020 को गांव के ही एक युवक द्वारा ९ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला संज्ञान मैं आया है रोहित पुत्र जगभान कुर्मी ने दोपहर करीब 1 बजे आशाराम अहिरवार की बेटी को अपने पास बुला कर बोलै जाओ गुटका ले आओ जिस पर बच्ची उसके पास चली गई और जैसे ही बच्ची अंदर पहुंची रोहित ने दरवाजा बंद कर लिया।
और छेड़छाड़ चालू कर दी जिस पर बच्ची ने रोना चालू किया तो दरिंदे ने बच्ची को १०० रूपये लालच दिखाया और बोला किसी से मत कहना। फिर छेड़खानी चालू कर दी जिस पर बच्ची फिर तेज से चीखी और चिल्लाई जिसकी चीक पुकार सुनकर आशाराम तुरंत दौड़ पड़े और जाकर दरवाजा खोने का प्रयास किया और सफल होगये लेकिन आशाराम के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा रोहित पुत्र जगभान कुर्मी माशूम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था
जिस पर आशाराम ने तुरंत अपनी बच्ची को छुड़ाया और पूछने पर दरिंदे ने पिता के साथ मार पीट शुरू कर दी और मारपीट कर डोडा कर भगा दिया जिस का बिरोध मासूम की माता ने किया तो जाती सूचक शब्दों का प्रयोग कर गली गलोच चालू कर दी बोलै इधर आ साली तुझे भी देख लू जिस पर जशोदा अपने आप को बचते हुए पति और बच्ची के साथ थाना पहुंची जहा पर उसकी एक नहीं सुनी गई न ही रिपोर्ट दर्ज की गई और वह से भगा दिया गया। घटना का पता चलते ही राजनैतिक और सामाजिक संगठन आगे आ गए जिसके पाद सभी के प्रयासों पर ६ दिन बाद दिनांक 16/09/2020 FIR दर्ज हुई।
आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कुंवर लाल जी ने गहरा रोष व्यक्त किया घटना की निंदा की। FIR थाना प्रभारी निरीक्षक मड़ावरा कृष्ण वीर सिंह ने दर्ज करते हुए जांच सीओ महरौनी को सौंप दी गई है। मामला निम्न धाराओं मैं पंजीकृत किया गया। धारा ३५४ (का), ३५२, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 7-8, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1998 (संसोधन 2015) ३ (१) (द), ३ (१) (ध) के अंतर्गत मामले को पंजीकृत कर लिया हैं।
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